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दुमका पेट्रोल कांड:पेट्रोल छिड़ककर हत्या करने के मामले में शाहरुख और नईम को न्यायालय ने दोषी पाया, सजा के बिंदू पर सुनवाई 28 मार्च को

दुमका(झारखण्ड) : पेट्रोल हत्याकांड मामले में मंगलवार को न्यायालय ने शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को दोषी करार दिया है और सजा के विंदू पर 28 मार्च को आयेगा फैसला. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा ने 4.10 बजे शाम को जेल को आदेशित किया कि उक्त कांड के आरोपी शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को वीडीओ कांफ्रेनिग के माध्यम से प्रस्तुत किया इस केस में प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी ने अभियोजन की ओर से 26 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया और 25 ऐसे लोगों को गवाह बनाया गया जिसके सामने कुछ बस्तुओं को जब्त किया गया थायानि कुल 51 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार दिया.यह बता दें कि दुमका के बहुचर्चित पैट्रोल हत्याकाण्ड के अभियुक्त शाहरूख हुसैन और नईम उर्फ छोटू खान ने 23 अगस्त को किशोरी को पैट्रोल छिड़क आग लगा दी थी, जिससे उसकी 27 अगस्त को मौत हो गयी थी। रिम्स में मौत से पहले उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि जिस तरह वह तड़प-तड़प मर रही है, उसी तरह शाहरूख और छोटू को मौत मिले. पुलिस ने शाहरूख हुसैन को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था जबकि दूसरे आरोपी को किशोरी के मौत के बाद गिरफ्तार किया गया. दोनों पक्षों के बहस के बाद मंगलवार को न्यायालय ने शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को दोषी पाया. और 28 मार्च को फैसला आयेगा की आरोपित को आजीवन कारावास या फाँसी की सजा दी जायेगी .

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